Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के फॉर्म भरना शुरू

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक ऐसी योजना है जिसे हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। यह एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है।

इस योजना के माध्यम से सरकार विवाह के लिए गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे अपने बेटियों की शादी बिना किसी परेशानी के संपन्न कर सकें। तो यह योजना ना केवल कमजोर और गरीब वर्ग के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करती है बल्कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है।

अगर आप भी अपनी बिटिया की शादी के लिए सरकार से सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या पात्रता रखी है और कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं इसके बारे में भी हम जानकारी प्रदान करेंगे। ‌

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना से हरियाणा के ऐसे निवासियों को फायदा मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि देती है। ‌

इस प्रकार से जो महिलाएं विधवा हैं या तलाकशुदा हैं वे भी योजना के अंतर्गत लाभ लेकर अपनी बेटी की शादी कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस शगुन राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। तो इस योजना में किसी भी तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता जिसकी वजह से सहायता राशि सही परिवार तक पहुंच जाती है।

योजना के अंतर्गत कन्याओं के कन्यादान के लिए 71 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इसमें पंजीकरण के बाद 5000 रूपए की धनराशि दी जाती है। जबकि बाकी के 66000 रूपए बेटी के विवाह के बाद मिलते हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को हरियाणा सरकार ने इसलिए शुरू किया है ताकि गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक मदद की जा सके। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के परिवारों को वित्तीय मदद की जाती है।

इस तरह से योग्य महिलाओं को शादी करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करके इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। योजना के माध्यम से जहां एक और महिलाओं को विवाह हेतु मदद की जाती है तो वहीं बाल विवाह को भी रोका जाता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ

बात करें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के फायदे की तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जैसे –

  • हरियाणा के गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है ताकि वे अपनी बेटी के विवाह का खर्च आसानी के साथ उठा सकें। ‌
  • लाभार्थी परिवार को सहायता राशि सीधे इनके बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि भ्रष्टाचार की संभावना कम हो सके।
  • योजना के अंतर्गत समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता की जाती है ताकि इन्हें अपनी कन्या की शादी के लिए कोई समस्या ना हो सके।
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि शादी की न्यूनतम आयु का पालन सही तरह से किया जाए।
  • शादी के लिए महिलाओं को वित्तीय मदद मिलती है जिसकी वजह से महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता

इस योजना का फायदा उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक की गई हैं –

  • आवेदक हरियाणा का रहने वाला स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। ‌
  • योजना का लाभ लेने के लिए एससी और पिछड़ा वर्ग परिवारों को भी पात्र माना गया है। ‌
  • विवाह के समय लड़की की आयु 18 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • अनाथ लड़की
  • तलाकशुदा, विधवा या फिर निराश्रित महिलाओं की बेटी
  • विकलांग व्यक्ति की बेटी
  • परिवार की सालाना कमाई 180000 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आपको इस योजना का फायदा उठाना है तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्बी
  • पीएल कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़की का आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन निम्नलिखित तरीके का उपयोग करके किया जा सकता है –

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर चले जाना है।
  • अब आपको यहां पर होम पेज पर रजिस्ट्रेशन वाला एक विकल्प दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद फिर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लेना है।
  • आगे फिर आपको आवेदन फार्म में सभी आवश्यक विवरण को दर्ज करना है जैसे नाम, पता, शादी की तारीख, बैंक खाता विवरण इत्यादि।
  • फिर मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करते हुए अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद आपको अपने आवेदन फार्म को सबमिट करना है और आवेदन संख्या को नोट करके रख लेना है।

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